स्वीज़रलैंड की मध्यस्थता करने वाली अदालत ने, इस्राईल की तेल कंपनी टीएओ को ईरान को 1.2 अरब डॉलर अदा करने का आदेश दिया है।
इस इस्राईली कंपनी की अपील को, स्वीज़रलैंड की इस अदालत ने ख़ारिज कर दिया है। यह भुगतान 1979 में ईरान में इस्लामी क्रान्ति से पहले इस्राईल को की गयी तेल की आपूर्ति से संबंधित है।
ज़ायोनी अख़बार हआरेत्ज़ के अनुसार, लूज़ान में स्वीज़रलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने इस्राईली कंपनी टीएओ को आदेश दिया कि वह ईरान की राष्ट्रीय तेल कंपनी एनआईओसी को भुगतान करे।
स्वीज़रलैंड की अदालत के अनुसार, ईरानी तेल कंपनी एनआईओसी के ख़िलाफ़ पाबंदियां ख़त्म हो गयी हैं, इसलिए अब भुगतान के रास्ते में क़ानूनी तौर पर कोई चीज़ रुकावट नहीं है।
इस इस्राईली कंपनी को इसी प्रकार 2 लाख डॉलर अदालत पर आने वाले ख़र्च के भी अदा करने होंगे।
टीएओ ईरान के अंतिम तानाशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के शासन काल में ईरानी कंपनी एनआईओसी के साथ लेन-देन करती थी। इस्राइली कंपनी टैंकर जहाज़ का बेड़ा चलाती थी और ईरान के तेल को यूरोपीय ग्राहकों तक पहुंचाती थी।
1979 में ईरान में इस्लामी क्रान्ति की सफलता के बाद, इस इस्राइली कंपनी ने तीसरे पक्ष को बेचे गए तेल का भुगतान करवाने से मना कर दिया था।
इस्लामी गणतंत्र ईरान, इस्राईल को मान्यता नहीं देता। इसलिए ईरान ने तेल की बक़ाया राशि हासिल करने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया।
यह विवादित रक़म लगभग 7 अरब डॉलर है।
2015 में स्वीज़रलैंड की इस अदातल ने इस्राईल को भुगतान करने का आदेश दिया किन्तु तेल अविव शासन ने इस आदेश के ख़िलाफ़ अपील की।
ज्ञात रहे ईरान और गुट पांच धन एक के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते के नतीजे में, ईरानी कंपनियों व हस्तियों के ख़िलाफ़ पाबंदियां हटा ली गयी हैं।