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इमरान खान अब सरकारी संस्थाओं के खिलाफ बयान नहीं दे सकते

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इमरान खान अब सरकारी संस्थाओं के खिलाफ बयान नहीं दे सकते

इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को राज्य संस्थानों और उनके अधिकारियों के खिलाफ बोलने से रोक दिया।

पाकिस्तान से मिली खबर के मुताबिक जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक के निष्पक्ष सुनवाई के अनुरोध पर एक बड़ा आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि अदालत ने मुकदमे के दौरान अदालत कक्ष में राज्य संस्थानों और उनके अधिकारियों के खिलाफ बोलने पर भी रोक लगा दी है।

आदेश के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि संस्थापक पीटीआई ने राज्य संस्थानों के सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ राजनीतिक, भड़काऊ और पक्षपातपूर्ण बयान दिए, ऐसे बयानों से न्याय देने की प्रक्रिया, अदालत की मर्यादा और निष्पक्ष सुनवाई में भी बाधा उत्पन्न होती है न्यायालय आवश्यकताओं का ध्यान रखे ।

फैसले में कहा गया कि मुकदमे की अदालती कार्यवाही के बीच में मीडिया आरोपियों के बयान की रिपोर्टिंग नहीं करेगा. आदेश में मीडिया को राज्य संस्थानों और उनके अधिकारियों को लक्षित करने वाले राजनीतिक, भड़काऊ आख्यानों को प्रकाशित करने से परहेज करने के लिए कहा गया, जो PEMRA दिशानिर्देशों के अधीन लंबित मामलों की चर्चा पर रोक लगाता है, PEMRA आचार संहिता के अनुसार, आरोपी का राजनीतिक बयान कानूनी रिपोर्टिंग में नहीं आता है.

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