पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रावलपिंडी में धारा 144 लागू है। यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिए लिया गया है।
इसके तहत 1 से 3 दिसंबर तक कोई भी सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन करने, 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हसन वकार ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है।
आदेश में हथियार, लाठी, गुलेल, पेट्रोल बम, विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा नफरत भरे भाषण देना, पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करना, दो लोगों के एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और रावलपिंडी (अडियाला जेल) में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था।