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भारत में वंदे मातरम को ज़रूरी करने पर विवाद; ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताई

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भारत में वंदे मातरम को ज़रूरी करने पर विवाद; ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताई

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसके तहत सरकारी कामों और स्कूलों में राष्ट्रगान “जन गन मन” से पहले “वंदे मातरम” की सभी लाइनें पढ़ना ज़रूरी कर दिया गया है। बोर्ड ने इस फैसले को गैर-संवैधानिक, धार्मिक आज़ादी के खिलाफ और सेक्युलर मूल्यों के खिलाफ बताया है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।

 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसके तहत सरकारी कामों और स्कूलों में राष्ट्रगान “जन गन मन” से पहले “वंदे मातरम” की सभी लाइनें पढ़ना ज़रूरी कर दिया गया है। बोर्ड ने इस फैसले को गैर-संवैधानिक, धार्मिक आज़ादी के खिलाफ और सेक्युलर मूल्यों के खिलाफ बताया है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।

बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुहम्मद फजल-उर-रहीम मुजद्दिदी ने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि सरकार का यह कदम न सिर्फ संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ है। उनके मुताबिक, एक सेक्युलर देश किसी खास धार्मिक बैकग्राउंड वाली कविता या विश्वास को दूसरे धर्मों के मानने वालों पर थोप नहीं सकता।

मौलाना मुजद्देदी ने बताया कि आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बातचीत और सलाह-मशविरे के बाद यह तय हुआ था कि “वंदे मातरम” के सिर्फ पहले दो शेर ही माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि कविता के दूसरे शेरों में देवी-देवताओं की तारीफ और पूजा का जिक्र है, जो मुसलमानों के एकेश्वरवाद में विश्वास के खिलाफ है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत ही बुनियादी विश्वास है और इसमें किसी भी तरह के कई भगवानों के होने की कोई जगह नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि देश की अदालतों ने भी पहले इसके कुछ हिस्सों को ज़रूरी बनाने के खिलाफ फैसला सुनाया है, इसलिए सरकार को कानूनी मिसालों और संवैधानिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला वापस लेना चाहिए। नहीं तो, बोर्ड इस नोटिफिकेशन को कोर्ट में चुनौती देने के लिए मजबूर होगा।

बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे फैसलों से देश के धार्मिक सौहार्द पर असर पड़ सकता है। उन्होंने मांग की कि सरकार सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करे और ऐसा कोई कदम न उठाए जो संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ हो।

बयान के आखिर में, बोर्ड ने साफ किया कि वह संवैधानिक दायरे में अपनी बात रखेगा और इस बारे में कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।

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