उत्त्तर प्रदेश की योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बिलडोज़र कार्रवाई के नाम पर सैंकड़ों हँसते खेलते परिवारों को सड़कों पर ला दिया जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए ऐसे ही एक मामले के पीड़ित को 25 लाख रूपये का हर्जाना चुकाने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए एक व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट अधिकारियों के "अत्याचारी" रवैये से बेहद नाराज है।
अदालत के आदेश के बाद सपा नेता ने महराजगंज जिले में पीड़ित व्यक्ति का घर गिराने में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की करते हुए कहा, कि 'ऐसे अधिकारियों के घरों के नक्शे भी जांचे जाने चाहिए और उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।