इजराइली संसद में एक और मानव विरोधी कानून पारित

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इजराइली संसद में एक और मानव विरोधी कानून पारित

इजरायली संसद ने गुरुवार को एक ऐसे अजीब कानून को मंजूरी दे दी, जो कब्जे वाले क्षेत्रों से इजरायलियों के खिलाफ हमलों में भाग लेने वाले फिलिस्तीनियों के परिवार के सदस्यों के निष्कासन और निर्वासन की अनुमति देता है।

इस बिल को दूसरे और तीसरे रीडिंग में 61 वोटों के साथ मंजूरी दे दी गई, जबकि विपक्ष में 41 वोट पड़े, और अब यह एक कानून बन गया है जो ज़ायोनी शासन के अरब नागरिकों और पूर्वी यरूशलेम मे रहने वाले फिलिस्तीनोय को व्यापक रूप से लक्षित करता है।

इस कानून मे यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि परिवारों या रिश्तेदारों को कहां निर्वासित किया जाएगा, लेकिन इजरायली मीडिया के अनुसार, गाजा निर्वासित लोगों के गंतव्यों में से एक है।

नया कानून आंतरिक मंत्री को यह निर्धारित करने का अधिकार भी देता है कि परिवार के किस सदस्य को निर्वासित किया जाएगा यदि सबूत प्रस्तुत किया जाता है कि परिवार के किसी सदस्य को हमले से पहले पता था या उसका समर्थन किया गया था।

संसद के बयान में घोषणा की गई कि इस कानून के अनुसार, निर्वासन की अवधि इजरायली नागरिकता वाले व्यक्ति के लिए 7 से 15 साल के बीच और कानूनी निवास परमिट वाले व्यक्ति के लिए 10 से 20 साल के बीच होगी।

इसके अलावा आज, केंसेट ने एक और कानून पारित किया, जिसके अनुसार चौदह वर्ष से कम उम्र के फ़िलिस्तीनी बच्चों को, जिसे इज़राइल आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों कहता है, उससे संबंधित हत्या के अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो उनकी गिरफ्तारी की अनुमति है और कानूनी है।

 

 

 

 

 

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