सऊदी गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 2 से 20 जून के दौरान बिना परमिट या हज नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पार भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
एसपीए के अनुसार, सऊदी नागरिक, निवासी विदेशी, या मेहमान अगर मक्का, सेंट्रल एरिया, पवित्र तीर्थस्थल, हरमैन ट्रेन स्टेशन, अस्थायी सुरक्षा नियंत्रण केंद्रों में हज परमिट के बिना पकड़े गए तो उन पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस बयान में कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ज़ाएरीन और यहाँ रह रहे विदेशियों को देश से निकालने समेत सऊदी प्रवेश पर प्रतिबंध तक के प्रावधान है।
मंत्रालय ने हज नियमों इ पालन पर ज़ोर देते हुए कहा है कि इन नियमों के पालन से हज यात्रियों को सहूलत होगी। इस से पहले 4 मई को भी सऊदी सरकार ने आदेश जारी करते हुए मक्का में प्रवेश के लिए अनुमति पत्र रखना ज़रूरी क़रार दिया था।