उत्त्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी पर MP MLA कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें और उनके अन्य कई साथियों को 7 साल जेल की सज़ा सुनाई है।
सपा नेता इरफान सोलंकी को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने आगजनी मामले में विधायक और उनके भाई रिज़वान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक को छोड़कर सभी आरोपियों पर 30 हजार 500 रूपये जुर्माना भी लगाया है।
कानपुर एमपी/ एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था। सेशन कोर्ट के स्पेशल जस्टिस सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने आज सभी दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है।
इस केस में इरफान दिसंबर, 2022 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने रिजवान सोलंकी, इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। रिजवान पर 30 हजार 500 और बाकी 3 दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया। सजा के सुनाने के वक्त इरफान को छोड़कर चारों दोषी कोर्ट में मौजूद थे।