इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक

बहराइच में हिंसा पीड़ित समुदाय विशेष के लोगों के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन की मोहलत देते हुए पीड़ित पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। 

उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग की ओर से जिन 23 घरों या दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था, उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन दिन बाद 23 अक्टूबर को होगी।

23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने शनिवार को नोटिस चस्पा कर दिया था। विभाग की ओर से नोटिस सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर लगाई गई थी। तीन दिनों में ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था।

 

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