केरल हाई कोर्ट ने वक़्फ़ बोर्ड को ज़ोर का झटका देते हुए कहा है कि 2013 से पहले पहले वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। केरल में वक्फ बोर्ड के डाक विभाग के दो अधिकारियों पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है. इस मामले की सुनवाई केरल हाईकोर्ट में चल रही थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 52ए, जिसे साल 2013 में संशोधन करके शामिल किया गया था, यह नहीं कहती है कि इससे पहले वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बिना ऐसी जमीन हड़पने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि डाकघर साल 1999 से वक्फ संपत्ति पर काम कर रहा था और अधिनियम की धारा 52ए यह नहीं दर्शाती है कि जो व्यक्ति प्रावधान शामिल किए जाने से पहले भी ऐसी भूमि पर काबिज है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।