बुलडोज़र न्याय के नाम पर जारी भाजपा सरकार की मनमानी पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। देश में बुलडोजर एक्शन विवादों से घिरा रहा है। कई मानव अधिकार संगठन और विपक्षी पार्टियां इसका लंबे समय से विरोध करती आई हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और मनमाने तरीके से चलाए जाने वाले बुलडोजर पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला देते हुए कहा कि कानून यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लोगों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका घर कभी न छिने, हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे शख्स का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप है?
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले और मनमाने तरीके से काम करने वाले सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।