पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय ने सरकारी रिपोर्ट रद्द की

Rate this item
(0 votes)

पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय ने सरकारी रिपोर्ट रद्द कीपाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने कराची के अब्बास टाऊन पर जांच रिपोर्ट को रद्द करते हुए सैन्य गुप्तचर एजेन्सी और आईएसआई को तीन दिन में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार सिंध सरकार से भी तीन दिन में दोबारा रिपोर्ट मांग ली है। कराची अशांति केस की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इफ़्तेख़ार मुहम्मद चौधरी ने प्रभावितों को सरकारी निवास देने का आदेश भी दिया है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि अब्बास टाउन घटना से संबंधित सरकारी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है इसीलिए तीन दिन के भीतर दोबारा रिपोर्ट कराची रजिस्ट्री में दाख़िल की जाए। उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार आदेश दिया कि सिंध प्रांत में 15 से बीस आतंकवाद निरोधी न्यायालय का गठन किया जाए। कराची अशांति केस की सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाल दी गयी।

Read 1332 times