सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के संपादक की गिरफ़्तारी को अवैध बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को पोर्टल न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे। पुरकायस्थ को 3 अक्टूबर, 2023 की शाम को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था।
न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बडी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। प्रबीर पुरकायस्थ ट्रायल कोर्ट में बेल बॉड भरकर रिहा हो जाएंगे।
बता दें कि न्यूजक्लिक पर भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से धन मिलने का आरोप लगाया गया था।