इस्राईल ने इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश ठुकराया, रफह पर हमले और तेज़

Rate this item
(0 votes)
इस्राईल ने इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश ठुकराया, रफह पर हमले और तेज़

ग़ज़्ज़ा में पिछले सात महीने से भी अधिक समय से क़त्ले आम कर रहा इस्राईल अब तक 36 हज़ार से अधिक लोगो की हत्या कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की बार बार अपील और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निंदा के बावजूद इस्राईल फिलिस्तीनियों के क़त्ले आम से बाज़ नहीं आ रहा है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ने इस्राईल को रफह पर तुरंत हमले रोकने का आदेश दिया है लेकिन ज़ायोनी शासन ने ICJ के फैसले के बाद रफह पर हमले तेज कर दिए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने शुक्रवार (24 मई) को ज़ायोनी शासन को आदेश दिया कि वह रफह में हमले को तुंरत रोके। बीबीसी के मुताबिक, साउथ अफ्रीका ने इस्राईल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए कोर्ट से जंग को रोकने की मांग की थी।

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस्राईल को ग़ज़्ज़ा के दक्षिणी हिस्से में स्थित शहर रफह में अपने सैन्य अभियान को तुरंत रोकने का आदेश दिया। ज़ायोनी शासन का कहना है कि उसे हमास से खुद की रक्षा करने का अधिकार है और उसके द्वारा इस फैसले का पालन करने की संभावना नहीं है।

 

 

Read 93 times