ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की मांग को ठुकराते हुए अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के बचे हुए हिस्सों का एएसआई सर्वे नहीं होगा। हिंदू पक्ष की मांग थी कि ज्ञानवापी की सच्चाई जानने के लिए बंद तहखानों के साथ-साथ सील वजूखाने और शेष परिसर का एएसआई सर्वे हो। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के बचे हुए हिस्सों का एएसआई सर्वे नहीं होगा। कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष का कहना है कि वो फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा।