टीले वाली मस्जिद केस, मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने दिया झटका

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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के टीले वाली मस्जिद विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने टीले वाली मस्जिद को वक्फ की जमीन होने का दावा किया था। जिस पर सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिषेक गुप्ता ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है।

मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी कि यह जमीन मुसलमानों की है और वक्फ में आती है। इसके खिलाफ हिन्दू पक्ष ने लक्ष्मण टीला होने की बात कही थी। हिन्दू पक्ष के वकील नृपेंद्र पांडेय ने कहा कि इस फैसले से कोर्ट मानती है कि यह जमीन हिंदुओं की है। यह सिविलवाद है। अब इस मामले में सर्वे कमीशन पर सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

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