संयुक्त राष्ट्र न्यायालय के फैसले पर भड़का अवैध राष्ट्र, फिलिस्तीन में जाएं उपस्थिति गैर कानूनी

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संयुक्त राष्ट्र न्यायालय के फैसले पर भड़का अवैध राष्ट्र, फिलिस्तीन में जाएं उपस्थिति गैर कानूनी

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल की मौजूदगी को गैरकानूनी बताते हुए इसे खत्म करने को कहा। साथ ही 57 साल पहले कब्जा की गई जमीन पर इस्राईल के शासन की आलोचना भी की।

ज़ायोनी नेता नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के 15-जजों के पैनल के राय की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र यहूदी लोगों की ऐतिहासिक मातृभूमि का हिस्सा है। लेकिन कोर्ट का निर्णय अंतरराष्ट्रीय राय को प्रभावित कर सकता है और फिलिस्तीनी राज्य की एकतरफा मान्यता के लिए कदम बढ़ा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में ज़ायोनी बस्तियों का निर्माण और विस्तार, क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, भूमि पर कब्ज़ा और स्थायी नियंत्रण और फिलिस्तीनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

 

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