बहरैन की एक अदालत ने शिया खतीबे हुसैनी शेख़ अब्दुल अमीर मालाल्लाह को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है।
एक रिपोर्ट के अनुसार , बहरैन शासन की अदालत ने मुहर्रम के दौरान शिया खतीबे हुसैनी शेख़ अब्दुल अमीर मालाल्लाह को एक तकरीर के सिलसिले में 3 महीने की कैद की सजा सुनाई हैं।
गौरतलब है कि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन "मालाल्लाह" का उल्लेख लगभग एक महीने पहले मुहर्रम के पहले दशक के दौरान बहरैनी सरकार द्वारा की गई नागरिकों की गिरफ्तारी और सम्मन के दौरान किया गया था।
जिसमें दर्जनों उपदेशकों, विद्वानों को निशाना बनाया गया था। और बड़ों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया।