ज्ञानवापी मामले में अदालत ने जवाब तलब किया, मस्जिद कमेटी को चार सप्ताह की मोहलत

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ज्ञानवापी मामले में अदालत ने जवाब तलब किया, मस्जिद कमेटी को चार सप्ताह की मोहलत

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाने का भी सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।

हाईकोर्ट ने इस मामले में पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से जवाब तलब कर लिया है।

अदालत ने मस्जिद कमेटी को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी है। इसके अलावा याचिकाकर्ता राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी को मस्जिद कमेटी के जवाब पर अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए अलग से एक हफ्ते का वक्त दिया है। हाईकोर्ट इस मामले में अब 14 अगस्त को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई।

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