भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश का आरोप, हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से किया इंकार

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भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश का आरोप, हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से किया इंकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साज़िश रचने के आरोप में नदी बनाए गए तीन लोगों को ज़मानत देने से इंकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन सदस्यों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी, न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने रजी अहमद खान, उनैस उमर खय्याम पटेल और कय्यूम अब्दुल शेख की जमानत याचिका खारिज की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक बल का उपयोग करके सरकार को डराने की साजिश रची थी।

अदालत ने तीनों को यह कहते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया कि उन्होंने 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश में बदलने की साजिश रची थी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया तीनों के खिलाफ सबूत हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर 2022 में प्रतिबंध लगा दिया था।

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